श्योपुर। कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय बागल्दा कैलाश पारगी को बुधवार को शाम 07 बजे निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कैलाश पारगी प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय बागल्दा की पत्नि के बैंक खाते में अतिथि शिक्षकों का मानदेय, कर्मचारियों एक एरियर एवं छात्रवृति की राशि आदि अनियमित भुगतान होना पाया गया।