धौलपुर: पत्नी और 4 बच्चों का भरण-पोषण नहीं करने पर कोर्ट ने सुनाई 660 दिन की सिविल कारावास की सजा
पत्नी और चार बच्चों को अदालत के आदेश के बावजूद भरण-पोषण की राशि नहीं देने पर फैमिली कोर्ट ने पति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति को 660 दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, टोंक के पुराने शहर स्थित शेख मोहल्ला निवासी नईमुन्निसा की शादी वर्ष 2007 में अल्ताफ खान से हुई थी। दंपति के चार बच्चे हैं। वर्ष 2015 में पति ने पत्नी औ