व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने जी आर -64/23, सलैया थाना कांड संख्या 13/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त संदीप पासवान, जयविगहा,थाना सलैया को भादंवि धारा -354 में दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना