बालोद: हाईकोर्ट ने 4 प्राचार्यों को राहत दी, कलेक्टर द्वारा खराब रिजल्ट पर निलंबन को कोर्ट ने अवैध घोषित किया
Balod, Balod | May 22, 2026 बालोद जिले में चार प्राचार्यों के निलंबन मामले में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नहीं है।