इटावा: एडीजे-1 कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सुनाई सजा, ₹15 हजार लगाया अर्थदण्ड
Etawah, Etawah | Oct 1, 2026 बसरेहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में वादी को गाली-गलौज कर तमंचे से फायर कर पत्नी को ईट मारकर घायल करने के मामले में दर्ज हुए मु.अ.स. 115/2014 के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते प्रस्तुत साक्षों व गवाहों के आधार पर ADJ-1 कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी कस्बा बसरेहर निवासी विनय कुमार यादव पुत्र करन सिंह को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष करावास की सजा सुनाई।