नगर निकाय चुनाव - 2026
चुनाव में खर्च की सीमा तय, नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी 3.50 लाख, पालिका में 1.50 लाख तक कर सकेंगे व्यय
निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ की बैठक
@followers @top fans News 24 Udaipur Election Commission of India
#NikayChunav #election #PanchayatiRajElection #Udaipur #nonfollowers #viralpost
उदयपुर, 25 अगस्त। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को टीआरआई सभागार में आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं डीआईजी स्टाम्प रागिनी डामोर ने की। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रकोष्ठ के सह प्रभारी महेंद्र सिंह सीमर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं की दरों के निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने निर्वाचन व्यय की निगरानी, निर्धारित सीमा के अनुरूप खर्च तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी।बैठक में बताया गया कि नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए तक निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद में 2.50 लाख तथा नगरपालिका चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के लिए अधिकतम व्यय सीमा 1.50 लाख रुपए निर्धारित है। प्रत्याशियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा।
15 दिन में देना होगा व्यय विवरण :
निर्वाचन व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया गया कि चुनाव परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपना निर्वाचन व्यय विवरण संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। व्यय विवरण में निर्वाचन के दौरान किए गए निर्धारित मदों के खर्च का पूरा लेखा-जोखा शामिल करना होगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा निर्धारित दरों और व्यय सीमा के अनुरूप ही चुनावी गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया गया।
Girwa, Udaipur | Aug 25, 2026