जांजगीर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास
जांजगीर-चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मुकेश कुमार तिवारी ने यह फैसला सुनाया। प्रकरण के अनुसार आरोपी विकास भारद्वाज ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए।