देवास नगर: चेक बाउंस मामले में आरोपी को न्यायालय ने 06 माह के कारावास तथा 5 लाख रुपये की चेकउप राशि अर्थदंड में अदा करने का आदेश
चेक बाउंस मामले में आरोपी को न्यायालय ने छह माह के कारावास तथा 5 लाख रुपये की चेकउप राशि अर्थदंड के रूप में अदा करने का दिया आदेश देवास। एडवोकेट योगेश व्यास की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती दीक्षा मौर्य ने चेक बाउंस के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी तेजस्वी पिता कन्हैयालाल शर्मा, निवासी राजबाड़ा, देवास को दो