डुमरा: सीतामढ़ी के तत्कालीन सिविल सर्जन पर ₹25 हजार का जुर्माना, 3 साल बाद भी RTI का गलत जवाब देने पर हुई कार्रवाई
सीतामढ़ी। सूचना के अधिकार (RTI) कानून की अनदेखी सीतामढ़ी के तत्कालीन सिविल सर्जन को महंगी पड़ गई। राज्य सूचना आयोग ने समय पर और सही सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. अखिलेश प्रसाद पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है आरटीआई कार्यकर्ता यदुवंश पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरों की सूची उनके फीस की जानकारी मांगी थी।