दतिया नगर: दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट का झूठा केस दर्ज कराने पर महिला को 10 साल की जेल और जुर्माना
हरिजन एक्ट एवं बलात्कार का झूठा प्रकरण दर्ज करने कि दोषी महिला को दतिया न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता अरुण कुमार लिटोरिया ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी ने अपने न्यायालय में लंबित सत्रवाद शासन बनाम वैभवी सनोरिया में निर्णय पारित किया और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर सजा सुनाई.