अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण) की मासिक बैठक आयोजित
दिनांक 25.07.2026 को अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज की अध्यक्षता में अनुमंडलीय सभागार, अरेराज में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण) की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक प्रबंधक, टीपीडीएस गोदाम तथा माननीय समिति सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की निर्धारित मात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सदस्यों को बताया गया कि पी.एच.एच. राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम चावल तथा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के राशन कार्डधारियों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है।
बैठक में अनुमंडल अंतर्गत संचालित खाद्यान्न वितरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा माननीय समिति सदस्यों से क्षेत्रवार फीडबैक प्राप्त किया गया। वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को उनके अधिकारों एवं खाद्यान्न वितरण संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने का अनुरोध किया गया।
सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में माह जुलाई के खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है तथा अब तक अरेराज अनुमंडल में कुल राशन कार्डों के सापेक्ष लगभग 88 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। साथ ही, जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। अतः सभी माननीय समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों को निर्धारित अंतिम तिथि की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी पात्र लाभुक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर वितरण कार्य की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी शेष पात्र लाभार्थी निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
बैठक में विशेष रूप से सरकार द्वारा छूटे हुए पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 26.07.2026 तक एवं 27.07.2026 से 05.08.2026 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी माननीय समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में सभी प्रखंडों में विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र की पंचायतों में छूटे हुए पात्र परिवारों से विहित प्रपत्र (प्रपत्र-क/ख) में आवेदन प्राप्त कर, उसे प्रतिदिन अपराह्न 02:00 बजे तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना है।
विभागीय निर्देश के अनुसार, प्राप्त आवेदनों की अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उन्हें SMART PDS Portal (br.smartpds.nic.in) पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इसके उपरांत आवेदनों का स्थलीय सत्यापन/जांच कराया जाएगा तथा जांच में पात्र पाए जाने वाले परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत SMART PDS Portal के माध्यम से राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।
राशन कार्ड आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु ऑफलाइन आवेदन के साथ आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार का संयुक्त फोटो, सभी सदस्यों के पृथक-पृथक फोटो, माता एवं पिता का नाम, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां आवश्यक हो), बाल आधार की स्थिति में जन्म प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवेदक द्वारा स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न किया जाना आवश्यक है।
सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि SMART PDS Portal (br.smartpds.nic.in) के हाल ही में प्रारंभ होने के कारण आवेदन करने में कुछ तकनीकी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इन तकनीकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित तकनीकी टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
राशन कार्ड के निर्माण, संशोधन अथवा अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आमजन अपने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हुए केवल पात्र परिवारों के आवेदनों को ही राशन कार्ड निर्गमन हेतु अनुशंसित किया जाए। साथ ही, क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिन्हित पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने तथा अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में माननीय समिति सदस्यों से भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया, ताकि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे तथा अपात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड की सूची से हटाया जा सके।
अंत में, सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी (e-KYC) कराया जाना अनिवार्य है। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता की ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुकों को राशन संबंधी लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अतः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को ई-केवाईसी कराने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करें।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
22 views | East Champaran, Bihar | Jul 25, 2026