डुमरा: सीतामढ़ी न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को सुनाया 20 साल के कारावास की सजा।
सीतामढ़ी न्यायालय ने पॉक्स एक्ट के मामले में लालबाबू गुप्ता उर्फ लाल बाबू जी को 20 वर्ष की कारावास में ₹15000 जुर्माना लगाया गया जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त का आवास की सजा सुनाई गई है सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन की जानकारी दी है।