बागपत: छेड़छाड़ के आरोपी इरशाद को सुनाई गई 5 वर्ष 2 माह की सजा
बागपत की न्यायालय ने खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटौल गांव में हुई छेड़छाड़ की घटना के आरोपी इरशाद को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 2 माह के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गुरुवार को करीब शाम 4:30 बजे यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया।मामला रटौल गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना से जुड़ा था, जिसकी शिकायत पर खेकड़ा