एडीजे कोर्ट 2 के न्यायाधीश लतिका दीपक परासर ने हत्या प्रयास मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया और पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुमन झोरड़ ने की।