बागपत: गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपराधी शोएब को अदालत ने तीन साल तीन माह के कारावास की सुनाई सजा
विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह गुर्जर के मुताबिक बड़ौत कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने एक जनवरी 2021 को आरोपित शोएब निवासी कस्बा बड़ौत के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। दावा किया था आरोपित अपने साथियों के साथ मिलकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देता है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।