गोरखपुर: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध, न्यायालय ने अभियुक्त को 8 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया
वर्ष 2012 में थाना खोराबार पर पंजीकृत नाबालिग का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संदीप को अपराध का दोषी पाये जाने पर 8 वर्ष सश्रम कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में अभियुक्त को सजा दिलाई गई।