कासगंज: कासगंज में न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनाई सजा, लगाया ₹3000 का अर्थदंड
आरोपी के खिलाफ थाना ढोलना पर धारा 25 आर्म्स एक्ट की FIR दर्ज थी। वहीं न्यायालय ने आरोपी ग्रीश कुमार पुत्र लटूरी सिंह निवासी नगला चंदन को न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 2 दिन की सजा व 3000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभि0 उपरोक्त को 05 दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।