गुरुग्राम: जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को बकाया टैक्स पर छूट, राज्य प्रवक्ता लोकेश आहूजा ने दी जानकारी
राज्य सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को बकाय टैक्स पर 31 मार्च तक छूट देने का प्रावधान किया है। देय ब्याज और जुर्माने में राहत पाने के लिए करदाताओं को लंबित टैक्स (देय कर) की संपूर्व राशि का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा। आबकारी एवं कराधान वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता लोकेश आहूजा ने जानकारी दी है l