बुरहानपुर में श्रम विभाग ने निर्माण कार्य शुरू होने से 30 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भवन मालिक, ठेकेदार और बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने श्रमिक सुविधाओं की निगरानी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन भी जारी की है।
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Burhanpur Nagar, Burhanpur | Jul 14, 2026