हमीरपुर: सुमेरपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
थाना सुमेरपुर में अभियुक्त द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। गत 8 फरवरी 2023 को धारा 376एबी, 506 आईपीसी व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त असलम खान पुत्र हबीव उल्लाह खान निवासी नेहा नर्सिंग होम पंचमढ़ी के पीछे कस्बा सुमेरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया।