बरेली: बिथरी चैनपुर थाने मैं गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गददी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है
गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश त्रिपाठी ने किया। आरोपी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गददी के खिलाफ थाना बिथरी चैनपुर मैं गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया। मोहम्मद रजा उर्फ लाल्ला गददी पर अतीक के भाई अशरफ। से लोगों को मुलाकात करवाने व लूट रंगदारी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।