लहार: जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने एक शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित
Lahar, Bhind | May 26, 2026 जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने किया एक शस्त्र लायसेंस निलंबित,जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन पर से म.प्र. आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी सुनील सिंह पुत्र अजमेर सिंह जादौन निवासी ग्राम सिजरौली (वेडा) थाना लहार जिला भिण्ड का 315 बोर शस्त्र लायसे निलंबित किया 26/5/26 को