### कोटा मंडल में स्वच्छता पर सख्ती: 10 दिन में 125 लोगों पर कार्रवाई, 26,400 रुपये जुर्माना
कोटा। रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने और थूकने वालों के खिलाफ पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य निरीक्षकों की टीम द्वारा लगातार स्टेशनों और प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर मौके पर ही जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
3 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चले अभियान में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले 125 मामलों में कुल 26,400 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। रेलवे के अनुसार कार्रवाई में स्टेशन व प्लेटफॉर्म पर कचरा फेंकने और निर्धारित स्थान के अलावा थूकने के मामले प्रमुख रहे।
रेलवे परिसर में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त शौच या मूत्रत्याग, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पशु-पक्षियों को दाना खिलाने, वाहन धोने अथवा मरम्मत करने, अनधिकृत सामग्री रखने तथा ट्रैक या कोच में कचरा डालने पर 500 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। वहीं कूड़ेदान के अलावा अन्य स्थान पर कचरा फेंकने और थूकने पर 200 रुपये का अर्थदंड है।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।