जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चाईबासा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया है।आयोग ने बीमा दावा खारिज करने को अवैध और अनुचित ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को कुल ₹1,00,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ₹70,000 दावा राशि, ₹20,000 मानसिक प्रताड़ना के लिए और ₹10,000 वाद व्यय शामिल है।