बहराइच: बहराइच पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 9 दिसंबर 2019 से जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत अर्जी की निरस्त
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 9 दिसंबर 2019 से जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त द्वारा 7 दिसंबर 2019 को नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।