कोल: बन्नादेवी में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी को न्यायालय पॉक्सो प्रथम ने सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना
Koil, Aligarh | May 10, 2024 एसएसपी संजीव सुमन के निर्देशन में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सज़ा दिलाने हेतु चलाये गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना बन्नादेवी पर पंजीकृत मुकदमा 427/15 धारा 363/366/376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में न्यायालय पोक्सो प्रथम के द्वारा अभियुक्त रघुवीर पुत्र बाबूलाल को 10 वर्ष के कठोर करावास व एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।