नवाबगंज: जिला न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार मामले में अभियुक्त को 25 हजार जुर्माना व 20 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सजा
थाना फतेहपुर पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू उर्फ आंनद वर्मा पुत्र नन्द कुमार वर्मा निवासी ग्राम देवखरिया थाना फतेहपुर को संबंधित धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कोर्ट नं0- 44 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।