JPSC Scam: भर्ती घोटाले के आरोपी अभय कुमार तिवारी की जमानत पर फैसला टला, CID से मांगी केस डायरी, अब जानिये कब होगी सुनवाई
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) भर्ती परीक्षा घोटाले में आरोपी अभय कुमार तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है। इससे पहले अभय तिवारी की याचिका पर पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने मामले की केस डायरी और जांच एजेंसी CID से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
22 जुलाई को CID ने किया था गिरफ्तार
अभय कुमार तिवारी ने अदालत में जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। उन्हें 22 जुलाई को CID ने गोड्डा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वह गोड्डा जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग में विपणन पदाधिकारी (Marketing Officer – MO) के पद पर कार्यरत थे।
ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जुड़े होने का आरोप
CID के अनुसार, अभय कुमार तिवारी का नाम ब्लैकलिस�