बलरामपुर: जिला न्यायालय ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और गाली गलौज के मामले में 4 लोगों को सुनाई 3-3 वर्ष के कारावास की सजा
बुधवार 28 मई शाम 5:00 बजे मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला न्यायालय ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने वाले4 लोग रामबरन यादव पुत्र रामखेलावन रमेश प्रताप यादव पुत्र रामबरन द्रौपदी पत्नी रामबरन कलावती पत्नी राम प्रताप यादव ज्वालापुरवा थाना नगर कोतवाली को3-3वर्ष का कारावास और11-11हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाया है जिन पर नगर कोतवाली में1-9-2018को मु