बलरामपुर: जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर मारपीट करने वाले को बलरामपुर न्यायालय ने सुनाई 3 साल कारावास और ₹11000 जुर्माना की सजा
28 मई बुधवार 2 बजे न्यायालय बलरामपुर द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर मारने पीटने वाले दो अभियुक्त को प्रत्येक को 3 वर्ष कारावास और ₹11000 जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन एव कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी कर फल स्वरुप न्यायालय द्वारा मामले के विचारण के बाद सजा सुनाई गई है।