अजमेर: पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद और ₹22 हजार का जुर्माना लगाया
Ajmer, Ajmer | May 22, 2026 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद अजमेर की पॉक्सो संख्या-1 अदालत के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹22 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।