सिकंदराराऊ: न्यायालय ने थाना सिकन्दरा राऊ के सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक व अर्थदण्ड की दी सजा
थाना सिकन्द्राराऊ पर राहुल कुमार पुत्र राजकुमार निवासी शान्ति नगर संजय गांधी कालौनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 05 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।