*यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिसार पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी, सायरन का दुरुपयोग व सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ₹11,000 का चालान*
हिसार 26 जुलाई । पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के निर्देशानुसार जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस बरवाला में तैनात सब इंस्पेक्टर जयबीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर अनधिकृत रूप से सायरन लगाने तथा चालक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर ₹11,000 का चालान किया।
पुलिस अधीक्षक हिसार ने कहा कि सड़क पर कानून सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर बिना वैधानिक अनुमति के सायरन, फ्लैशर या अन्य विशेष उपकरण लगाकर आम नागरिकों पर रौब नहीं जमा सकता। ऐसे मामलों में हिसार पुलिस द्वारा बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि चालक और यात्रियों के जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। सीट बेल्ट का प्रयोग न करने से दुर्घटना के समय गंभीर चोट या जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है।
एसपी हिसार ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत सायरन, हूटर, ब्लैक फिल्म, बिना नंबर प्लेट, गलत पार्किंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, ओवरस्पीड, ट्रिपल राइडिंग तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार और अन्य लोगों को भी नियमों के प्रति जागरूक करें। यातायात नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को भी काफी हद तक रोका जा सकता है।
हिसार पुलिस का संदेश:
"नियमों का पालन करें, सुरक्षित सफर करें। कानून का सम्मान करें, क्योंकि यातायात नियम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।"
Uklana, Hissar | Jul 26, 2026