बहराइच: एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले के आरोपी पति की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद की निरस्त
बहराइच एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दी है। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि आरोपी की शादी 15 जुलाई 2021 को ममता सिंह के साथ हुई थी। इसके बाद से आरोपी द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और उसकी पत्नी ने तंग आकर फांसी लगा ली थी।