जगदलपुर: नगरीय निकाय उप निर्वाचन के मद्देनजर धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा और रैलियों पर लगा प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय उप-निर्वाचन 2026 की समय-सारणी घोषित किए जाने के साथ ही बस्तर जिले में चुनावी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बस्तर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा द्वारा आदेश जारी किया।