बक्सर: बक्सर कोर्ट का फैसला: शराब तस्करी में 5 साल की कैद और ₹1 लाख का जुर्माना
Buxar, Buxar | May 23, 2025 सिमरी थाना कांड संख्या 280/ 2019 में थाना के काजीपुर का रहने वाला अभियुक्त राजाराम यादव को 5 वर्षों के कारावास की सजा शुक्रवार को अपराह्न 1:30 बजे सुनाई गई. न्यायालय ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. 21 सितंबर 2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त अपने झोपड़ी मे शराब रखा था.