ग्राम पचेटी में बाड़ी माता किराना दुकान को बिना खाद्य लाइसेंस संचालित करने पर दुकान मालिक मानसिंह गुर्जर पर न्याय निर्णायक अधिकारी आर.पी. वर्मा ने बुधवार शाम 5 बजे 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 15 दिन में जमा न करने पर वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी।