तुरकौलिया: पुलिस द्वारा समय पर साक्ष्य व चार्जशीट जमा करने पर न्यायालय ने एक आरोपी को 1 वर्ष कारावास व ₹1.5 लाख अर्थदंड की सजा दी
रघुनाथपुर पुलिस द्वारा समय पर साक्ष्य व चार्जशीट जमा करने के कारण धोखाधड़ी के आरोपी को एक वर्ष कारावास व डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी थाना क्षेत्र के बालगंगा का बिनोद सिंह है। जिस ओर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज थी। पूर्वी चंपारण एसपी द्वारा अनुशन्धानकर्ताओ को समय पर केस स्टडी कर साक्ष्य व चार्जशीट न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया।