चित्तौड़गढ़: जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने 6 जून तक जिले में 10 PM-6 AM तक ध्वनि प्रसारक यंत्र और लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगाई पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 6 जून तक जिले में ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर के उपयोग पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगा दी है। लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। नतीजतन वृद्ध, बीमार लोगों और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को असुविधा होती है।