आठ वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे टोंक महावर महोदय ने दो दंपतियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामला 12 जुलाई 2017 का है, जब रघुनाथपुरा में पीड़ितों पोलूराम, गीता और गीतादेवी पर हथियार से हमला किया था।