यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है,परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं हो सका है,तो भी वह मताधिकार कर सकेंगे। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसकी जानकारी आज दिनांक 8 नवंबर शनिवार की रात 9 बजे जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने देते हुए बताया।