तिर्वा: मेडिकल कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दो कर्मचारियों को 5-5 साल की सजा
Tirwa, Kannauj | Sep 29, 2026 तिर्वा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में आठ साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।मामला 22 फरवरी 2018 का है। औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय बीएससी छात्रा कान की