गुरुग्राम: जिले में वाटिका कंपनी को एचएसवीपी के खाते में जमा करने होंगे 1.69 करोड़ रुपये
अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश माेना सिंह की अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से सेक्टर-29 में वाटिका कंपनी को दिए गए प्लाॅट के लंबित किराये का आधा किराया करीब 1.69 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर कंपनी को विभाग में जमा कराना का आदेश दिया है। वाटिका कंपनी ने सेक्टर-29 में एचएसवीपी से प्लाॅट लेकर पिंड बलूची रेस्टोरेंट बनाया था।