भारत में हिरन (deer) के मांस का शिकार, रखना और उसका अवैध व्यापार सामान्यतः प्रतिबंधित है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कई हिरन प्रजातियाँ संरक्षित हैं।
संरक्षित वन्यजीव से प्राप्त मांस की बिक्री/व्यापार तथा खाने की जगह पर उसे पकाना या परोसना भी कानून के तहत प्रतिबंधित है।
इसलिए जंगली हिरन का मीट सामान्य बाजार में कानूनी रूप से बेचकर या खरीदकर खाना वैध नहीं माना जाता।
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Budaun, Budaun | Sep 17, 2026