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Hardoi, Hardoi | Jun 15, 2026

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Hardoi, Hardoi | Jun 15, 2026

लाखों रुपये खर्च फिर भी शोपीस बने वाटर कूलर! जनता और सरकार को चूना लगा रहे जिम्मेदार

हरदोई बघौली चौराहा चौकी के पास आम लोगों और राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से स्थापित किया गया वाटर कूलर अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिम्मेदार विभाग की अनदेखी के चलते यह वाटर कूलर लंबे समय से बंद पड़ा है और केवल शोपीस बनकर रह गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार भीषण गर्मी के मौसम में जहां लोगों को ठंडा और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वहीं वाटर कूलर बंद होने से राहगीरों और बाजार आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर देखने से प्रतीत होता है कि उपकरणों का रखरखाव नहीं किया गया है, जिसके कारण यह व्यवस्था उपयोग में नहीं आ पा रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक सुविधा के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नियमित देखरेख और संचालन न होने से इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से वाटर कूलर को जल्द चालू कराने तथा नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है।

लाखों रुपये खर्च फिर भी शोपीस बने वाटर कूलर! जनता और सरकार को चूना लगा रहे जिम्मेदार हरदोई बघौली चौराहा चौकी के पास आम लोगों और राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से स्थापित किया गया वाटर कूलर अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिम्मेदार विभाग की अनदेखी के चलते यह वाटर कूलर लंबे समय से बंद पड़ा है और केवल शोपीस बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार भीषण गर्मी के मौसम में जहां लोगों को ठंडा और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वहीं वाटर कूलर बंद होने से राहगीरों और बाजार आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर देखने से प्रतीत होता है कि उपकरणों का रखरखाव नहीं किया गया है, जिसके कारण यह व्यवस्था उपयोग में नहीं आ पा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक सुविधा के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नियमित देखरेख और संचालन न होने से इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से वाटर कूलर को जल्द चालू कराने तथा नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है।

Hardoi, Hardoi | Jun 15, 2026

अनुमति से अधिक सागवान कटान का मामला, 704 बोटा लकड़ी जब्त

बलरामपुर। जनपद के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहरा गांव में वन विभाग एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने सागवान के पेड़ों की कटान और अवैध भंडारण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 704 बोटा लकड़ी जब्त की है। मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जून 2026 को शाम करीब 6:20 बजे सूचना मिली कि रेहरा गांव में बिना वैध परमिट के सागवान के पेड़ों की कटान कर लकड़ी की ढुलाई की तैयारी की जा रही है। सूचना पर बरहवा वन रेंज और एसएसबी की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हुई।
गांव पहुंचने पर टीम को एक बगीचे में बड़ी मात्रा में काटकर रखी गई सागवान की लकड़ी मिली। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि लकड़ी रेहरा निवासी मो. गुलाम रसूल द्वारा कटवायी गई थी। वन विभाग की जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्ति को 60 पेड़ों की कटान की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन मौके की स्थिति से अनुमति से अधिक कटान किए जाने की आशंका जताई गई।
टीम द्वारा लकड़ियों की गिनती कराई गई, जिसमें कुल 704 बोटा बरामद हुए। इनमें 535 बोटा सागवान तथा 169 बोटा जलौनी लकड़ी शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस स्थान पर लकड़ी रखने की अनुमति ली गई थी, वहां से हटाकर उसे दूसरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखा गया था।
वन विभाग ने संपूर्ण लकड़ी को जब्त करते हुए मो. गुलाम रसूल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 4/10 तथा अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा 3/28 के अंतर्गत रेंज केस संख्या 07/2026-27 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

अनुमति से अधिक सागवान कटान का मामला, 704 बोटा लकड़ी जब्त बलरामपुर। जनपद के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेहरा गांव में वन विभाग एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने सागवान के पेड़ों की कटान और अवैध भंडारण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 704 बोटा लकड़ी जब्त की है। मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जून 2026 को शाम करीब 6:20 बजे सूचना मिली कि रेहरा गांव में बिना वैध परमिट के सागवान के पेड़ों की कटान कर लकड़ी की ढुलाई की तैयारी की जा रही है। सूचना पर बरहवा वन रेंज और एसएसबी की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हुई। गांव पहुंचने पर टीम को एक बगीचे में बड़ी मात्रा में काटकर रखी गई सागवान की लकड़ी मिली। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि लकड़ी रेहरा निवासी मो. गुलाम रसूल द्वारा कटवायी गई थी। वन विभाग की जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्ति को 60 पेड़ों की कटान की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन मौके की स्थिति से अनुमति से अधिक कटान किए जाने की आशंका जताई गई। टीम द्वारा लकड़ियों की गिनती कराई गई, जिसमें कुल 704 बोटा बरामद हुए। इनमें 535 बोटा सागवान तथा 169 बोटा जलौनी लकड़ी शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस स्थान पर लकड़ी रखने की अनुमति ली गई थी, वहां से हटाकर उसे दूसरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखा गया था। वन विभाग ने संपूर्ण लकड़ी को जब्त करते हुए मो. गुलाम रसूल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 4/10 तथा अभिवहन नियमावली, 1978 की धारा 3/28 के अंतर्गत रेंज केस संख्या 07/2026-27 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Hardoi, Hardoi | Jun 15, 2026