गोपालगंज कोर्ट ने मधनिषेध अधिनियम के तहत कुख्यात शराब माफिया को शनिवार की शाम 4:00 बजे 8 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1लाख 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नही जाम करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुख्यात शराब माफिया अजय कुमार बताया गया है।