बाह: मनसुखपुरा में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास एवं ₹20000 के अर्थदंड से किया दंडित
थाना मनसुकपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें थाना मनसुखपुरा की टीम के द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी एवम् सतत पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास एवं ₹20000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।