फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण का मामला, मुआवजे के लिए अधिवक्ता ने उठाई आवाज
बहादुरपुर खागा में बिना अधिग्रहण सड़क निर्माण का आरोप, कई विभागों में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने का दावा
सम्पूर्ण समाधान दिवस से लेकर सक्षम प्राधिकारी तक गुहार, भूमि स्वामी ने न्याय और प्रतिकर की मांग की
✒️रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के एक भूमि स्वामी एवं अधिवक्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण (4 लेन से 6 लेन) के दौरान अपनी भूमि के अधिग्रहण और मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कई बार सक्षम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने और सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, मामले में संबंधित विभाग का विस्तृत पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने आना शेष है।
फतेहपुर जनपद के खागा तहसील अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। गांव निवासी एवं अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक भूमि, जो गाटा संख्या 279, 284, 285, 286 एवं 289 में दर्ज है, पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और संचालन वर्षों पहले कर दिया गया, लेकिन भूमि का विधिवत अधिग्रहण और प्रतिकर (मुआवजा) अब तक नहीं दिया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पिछले कई वर्षों से संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस प्रकरण को उठाया है। हाल ही में 18 अप्रैल 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर संबंधित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह उल्लेख किया गया कि संबंधित गाटों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित है तथा प्रतिकर प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) से संपर्क करने की सलाह दी गई।
आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 4 मई 2026 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) के कार्यालय में सभी आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद भी अब तक अधिग्रहण अथवा मुआवजा देने की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए और नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए। उनका कहना है कि यदि किसी सार्वजनिक परियोजना में निजी भूमि का उपयोग किया गया है, तो संबंधित भूमि स्वामी को कानून के अनुसार प्रतिकर मिलना चाहिए।
फिलहाल इस मामले में संबंधित भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विभाग की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।
दस्तावेजों से क्या सामने आया?
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार—
शिकायतकर्ता ने 18 अप्रैल 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई।
लेखपाल ने निरीक्षण के बाद अपनी आख्या में संबंधित गाटों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित होने का उल्लेख किया।
4 मई 2026 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई।
भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाई और उचित प्रतिकर सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि किसी नागरिक की भूमि सार्वजनिक परियोजना में प्रयुक्त हुई है, तो उसका विधिसम्मत समाधान और न्यायपूर्ण मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब इस मामले में संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।
🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा की जनहित अपील
ND NEWS प्रशासन से अपील करता है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। यदि किसी भूमि स्वामी का वैधानिक प्रतिकर लंबित है तो उसे नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नागरिकों से भी अपील है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और सभी आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखें।
जनहित में सुझाव
भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति रसीद अवश्य लें।
समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी से लिखित रूप में प्रकरण की स्थिति प्राप्त करें।
लंबित मामलों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध निस्तारण किया जाए।
जनहित परियोजनाओं में प्रभावित भूमि स्वामियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
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🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव
📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड – 110092 (NCR)
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📅 दिनांक: 30 जून 2026
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