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टायर फटना दैवीय घटना नहीं, पीड़ित परिवार को ₹1.25 करोड़ का मुआवज़ा दें: बीमा कंपनी से बॉम्बे हाईकोर्ट #बीमा #हाईकोर्ट - India News