श्रम अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के नेतृत्व में आज चाईबासा के सालिहातु स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई का निरीक्षण बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा वेतन संहिता (न्यूनतम मजदूरी प्रावधान) के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिकों से कार्य नहीं लिया जाए।